निर्धारित मापदण्ड पूरा करने पर तहसील एवं उपतहसील बनाने पर हाे सकेगा विचार

विधानसभा

जयपुर, 5 फ़रवरी (न्यूज़ एजेंसी)। राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि निर्धारित मापदण्डों काे पूरा नहीं करने के कारण वर्तमान में गोलूवाला को उपतहसील से तहसील में तथा गंधेली व जाखड़ांवाली को उपतहसील में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता है।

राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नियमानुसार तहसील बनाने के लिए 30 पटवार मंडल एवं छह व आठ पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक होना आवश्यक है। इसी प्रकार उप तहसील बनाने के लिए 15 पटवार मंडल तथा छह-आठ पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक होना आवश्यक है।

इससे पहले विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान में गोलूवाला उप तहसील में तीन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं 12 पटवार मण्डल स्थित हैं, जो मण्डल द्वारा तहसील के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करती है। वर्तमान में गंधेली व जाखड़ांवाली को उप तहसील बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन नहीं है।

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न्यूज़ एजेंसी/ रोहित


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