मां की हत्या के आरोप से दोषमुक्त हुआ पुत्र

Court order

नैनीताल, 2 फ़रवरी (न्यूज़ एजेंसी)। चार वर्ष पूर्व अपनी मां की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए राहुल शाही को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने सभी साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद निर्णय सुनाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसंबर 2020 में नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के करायल क्षेत्र की महिला हीरा देवी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के पुत्र राहुल शाही को हत्या का आरोपित मानते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। मामले की जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय में परीक्षण शुरू हुआ।

न्यायालय में बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता राजन मेहरा ने राहुल शाही की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों के बयान व प्रस्तुत प्रमाणों की बारीकी से जांच की तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को नजीर के रूप में प्रस्तुत किया। इसके आधार पर न्यायालय ने सभी पहलुओं का परीक्षण करते हुए राहुल शाही को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।गौरतलब है कि इस मामले में कुछ समय बाद उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित को जमानत भी प्रदान कर दी गई थी। न्यायालय के इस फैसले के बाद राहुल शाही व उनके परिवार ने राहत की सांस ली है।

न्यूज़ एजेंसी/ डॉ. नवीन चन्द्र जोशी


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