– पहले दिन 14 हजार से अधिक हुआ पंजीयन – लगभग 400 प्लाट एवं फ्लैट की हुई बुकिंग/आवंटन
इंदौर, 21 दिसंबर (न्यूज़ एजेंसी)। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा आवासहीनों के लिए अभिनव पहल करते हुए दो दिवसीय विशाल आवास मेला लालबाग में लगाया गया है। इस आवास मेले का शनिवार को शुभारंभ किया गया। मेले के पहले दिन ही बेहतर प्रतिसाद मिला। इसमें 14 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। लगभग 400 प्लाट एवं फ्लैट की बुकिंग और आवंटन भी पहले दिन ही किया गया। यह मेला जनकल्याण अभियान और सुशासन सप्ताह के चलते आयोजित किया जा रहा है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मेले का अवलोकन किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस मेले का भरपूर लाभ लें। उन्होंने मेले के प्रत्येक स्टॉल पर जाकर मेले की गतिविधियों को देखा। उन्होंने स्टाल पर कॉलोनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने मेले में पधारे नागरिकों से भी संवाद किया। मेले को बेहतर प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। यह मेला 22 दिसम्बर को भी चलेगा। मेले में खरीददारों ने खुशी जाहिर की और जिला प्रशासन के प्रयासों को सराहना की। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से अपने आशियाने का सपना साकार हुआ।
आवास मेले के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को प्लॉट/फ्लैट खरीदने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। आवास मेले को आज पहले ही दिन ही बेहतर प्रतिसाद मिला। आवास मेले को लेकर नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। मेले में सुबह से भी नागरिकों की भीड़ लगने लगी। पहले एक घंटे में ही कई प्लॉटों का आवंटन हो गया। इस मेले में इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की जा रही लगभग 150 कॉलोनियों में EWS-LIG के लिये आरक्षित 6 हजार से अधिक भूखण्डों व फ्लेटों के विक्रय हेतु स्टॉल लगाये गये हैं।
संयुक्त कलेक्टर प्रदीप सोनी ने बताया कि मेले में पहले दिन आज 14 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। लगभग 400 प्लाट/फ्लैट की बुकिंग और आवंटन भी पहले दिन ही किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लालबाग परिसर इंदौर में आयोजित यह मेला 22 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। मेले में पात्र हितग्राहियों को भू खण्डों/फ्लेटों की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मेले का लाभ लेने के लिए आवेदक/पात्र हितग्राही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक होना जरूरी है। कमजोर आय वर्ग (EWS) हेतु आय सीमा तीन लाख रुपये तक होना चाहिए। निम्न आय समूह (LIG) हेतु आय सीमा 3 लाख से 6 लाख रुपये तक होना जरूरी है। आवेदक के नाम से अथवा परिवार के नाम से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी भवन या भू खण्ड नहीं होना चाहिए।
न्यूज़ एजेंसी/ मुकेश तोमर
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