नई दिल्ली, 24 दिसंबर (न्यूज़ एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को रद्द कर दिया है। हालांकि, प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए चरण 1, 2 और 3 के तहत उपाय लागू रहेंगे। इससे पहले 16 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रीय राजधानी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में ग्रैप के तहत चरण IV के प्रतिबंध फिर से लागू किए गए थे।
ग्रैप प्रतिबंधों पर बनी उप-समिति के अनुसार आज सुबह से ही दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार सुधर रहा है। शाम 5 बजे यह 364 पर बहुत खराब श्रेणी में था, जो कि चरण IV लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई सीमा से 36 अंक कम है।
ग्रैप चरण 3 प्रतिबंधों के तहत मुख्यतया जिन गतिविधियों पर रोक रहेगी, उनमें निर्माण और विध्वंस कार्य, स्टोन क्रशर का संचालन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर सभी खनन और संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्धनगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-IV डीजल लाइट मोटर वाहनों (एलएमवी) का संचालन प्रतिबंधित होगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और हवा की गति के कारण आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 05 दिसंबर, 2024 को डब्ल्यूपी(सी) संख्या 13029/1985 में अपने निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ आयोग को निर्देश दिया था कि यदि आयोग पाता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 से ऊपर चला जाता है तो एहतियाती उपाय के रूप में चरण-III उपायों को तुरंत लागू करना होगा। यदि किसी दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर जाता है, तो चरण-IV उपायों को फिर से लागू करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में ग्रैप पर उप-समिति ने 16 दिसंबर के अपने आदेश के अनुसार ग्रैप चरण-III लागू किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक दिन के दौरान 350 अंक को पार कर गया। हालांकि 16 दिसंबर, 2024 की शाम को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक और भी खराब हो गया, जो रात 10 बजे 401 दर्ज किया गया, यानी 400 अंक को पार कर गया। उसके मद्देनजर उप-समिति ने 16 दिसंबर, 2024 के आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से ग्रैप के चरण-IV को लागू करने का निर्णय लिया गया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव
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