-लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनीदेहरादून, 23 दिसंबर (न्यूज़ एजेंसी)। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन (NCORD) बैठकों के आयोजन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने राज्य के जिलाधिकारियों से NCORD की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने की रिपोर्ट तलब की और पाया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चमोली और चम्पावत जिलों में इस वर्ष एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को सख्त फटकार लगाते हुए भविष्य में लापरवाही की स्थिति में उनके एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी दी है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर महीने एक बार जिला स्तरीय NCORD बैठक आयोजित करें।
मेडिकल स्टोरों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों के नशे के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। इस कदम से राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर सख्त नियंत्रण रखने की उम्मीद है।
नशा मुक्ति केंद्रों के लिए बजट सृजन के निर्देश
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अलग से बजट मद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई है।
शैक्षणिक संस्थानों को ड्रग्स फ्री बनाने की पहल
राधा रतूड़ी ने सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटी की स्थापना का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने एंटी ड्रग्स ई-प्लेज अभियान को जन जागरूकता कार्यक्रम के रूप में चलाने की बात कही, जिसमें अब तक 2,20,754 ई-प्लेज ली जा चुकी हैं।
नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई
राज्य में इस वर्ष एनडीपीएस एक्ट के तहत 1020 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1298 दोषियों को सजा दी गई है। इसके अलावा भारी मात्रा में ड्रग्स जैसे चरस, डोडा, अफीम, हिरोइन, कोकेन और गांजा जब्त किए गए हैं।
अवैध अफीम की खेती पर भी तगड़ी कार्रवाई
राज्य में इस वर्ष 6.640 एकड़ में अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई है। पुलिस और अन्य एजेंसियां नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कड़ी निगरानी रख रही हैं। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
न्यूज़ एजेंसी/ कमलेश्वर शरण
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