हमीरपुर, 29 अक्टूबर (न्यूज़ एजेंसी)। दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिलाधीश अमरजीत सिंह ने हमीरपुर जिले के मुख्य बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर 29 से 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बिक्री के लिए बाजारों से बाहर अलग-अलग स्थान निर्धारित किए हैं, ताकि पटाखों की बिक्री एक नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से की जा सके।
हमीरपुर में निर्धारित स्थान:
हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन के पास, पक्का भरो के निकट बाईपास रोड और बीएसएनएल कार्यालय के पास पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। टौणीदेवी में अरमान टेलर शॉप के सामने गायत्री माता मंदिर के पास, उहल में जंदड़ू रोड और सरकारी स्कूल के पीछे, अवाहदेवी में पुलिस चौकी के पास तथा पेट्रोल पंप से 300 मीटर दूर, कक्कड़ में मंदिर के पास, लंबलू में मेला मैदान और खनेउ में भी पटाखों की दुकानें लगाई जा सकती हैं।
अन्य क्षेत्रों के स्थान:
सुजानपुर में चौगान, मैहरे में बिजली बोर्ड कार्यालय के पास मैदान, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में दूरसंचार कार्यालय के पास, सलौणी में पटवार सर्कल ग्राउंड, चकमोह में पंचवटी चौक, नादौन में रामलीला मैदान, गलोड़ में पार्किंग मैदान और ग्राम पंचायत मालग के मैदान में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान तय किए गए हैं।
भोरंज उपमंडल में स्थान:
भरेड़ी बाजार में चैंथ खड्ड, जाहू में खेल मैदान, भोरंज में बैलग और सम्मू ताल में पटाखों की बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा भोरंज के अन्य बाजारों से सटे खाली स्थानों पर भी पटाखे बेचे जा सकते हैं।
जिलाधीश ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानें ही स्थापित की जा सकेंगीं। उन्होंने दुकानदारों से विशेष सतर्कता बरतने और निर्दिष्ट स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करने का अनुरोध किया है ताकि दीवाली का यह त्योहार सुरक्षित और खुशहाल बनाया जा सके।
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न्यूज़ एजेंसी/ सुनील शुक्ला
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